उत्तराखंड UCC Bill क्या सख्त नियम है आया, जानिए

 उत्तराखंड UCC Bill क्या सख्त नियम है आइये जानिए 

 एक राज्य के अंदर समस्त समुदायों के लिए समान क़ानून और नियम UCC Bill के अंदर आते है।यह समस्त धर्मो पर लागू होता है चाहे वहा के नागरिक किसी भी धर्म से जुड़े हो सब पर ये क़ानून सामान लागू होते है। आज 6 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने UCC Bill को राज्य विधानसभा में पेश कर दिया है। इस बिल के सदन में आते ही पूरा सदन वन्दे मातरम और जय श्री राम के नारो से गूँज उठा। UCC Bill में समाज के सभी मुद्दों को धयान में रखा गया है। इस बिल में 392 धाराएं है। 

UCC Bill Uttrakhand Approved


UCC Bill में क्या है खास 

UCC Bill में जो भी प्रावधान किये गए है आइये जानते है 

  • UCC Bill महिला अधिकारों के पक्ष में है 
  • बहु विवाह रोक पर प्रावधान पारित किया गया है। 
  • लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान पारित किया गया है। जिससे अब 18 साल की कम उम्र की लड़की का विवाह अपराध की श्रेणी में आएगा। 
  • शादी के एक साल तक अब तलाक़ फाइल नहीं करने का सख्त प्रावधान है। अगर शादी होती है तो अब एक साल तक तलाक़ के लिए के लिये फाइल नहीं कर सकते। 
  • शादी का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य चुका है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो सरकारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। 
  • लिव इन रिलेशन में रहने वालो को अब पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बिल के आते ही साथ रहना या छोड़ना नहीं होगा अब आसान। 
  • लड़किया भी अब विरासत की बराबर की हिस्सेदार होगी। जितनी प्रॉपर्टी में लड़को का हक़ होगा उतना ही लड़कियों का भी। 
  • जनजाति UCC बिल के क़ानून से बाहर राखी गयी है। 
  •  जो माता पिता बच्चा गोद लेना चाहते है उस प्रक्रिया और आसान बनाने का प्रावधान पारित किया गया है,बिल के अनुसार अब मुस्लिम महिलाये भी बच्चा गोद ले सकती है। और दत्तक पुत्र या पुत्री का संपत्ति में बराबर का अधिकार का प्रस्ताव है। 
  • अगर कोई पुरुष एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी साडी करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। ये सभी धर्मो पर लागू होगा। 
  • मुस्लिम समाज में मौजूद हलाला इद्दत और तीन तलाक़ जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाने का प्रावधान पारित किया गया है। इन्हे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 
  • किसी भी कारण अगर पति पत्नी के बीच विवाद है तो ऐसे में उनकी संतान की कस्टीडी दादी दादा के पास चली जायेगी। 

उत्तराखंड राज्य विधानसभा में बिल के प्रस्ताव का वीडियो देखे :



जहा कुछ लोगो ने इस बिल का समर्थन किया है जिनका कहना है एक देश एक कानून होना चाहिए ये सबके हित  मे है चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब से आता हो सबको सामान अधिकार होना चाहिए जिससे देश की आधी से जयादा समस्याएं निपट जायेगी। वही कुछ लोग इस बिल से नाखुश है। वही उत्तराखंड UCC Bill को पारित करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। वही इस बिल के आते ही राजनीति गरमा गयी है एक बहुत बड़ा तबका इस बिल का विरोध कर  रहा है। 
बहुत सारी विपछि पार्टी इस बिल के विरोध में अपनी राय कायम कर चुकी है उनका मानना है UCC बिल उन्हें उनके धर्म को मानने से रोक रहा है। बहुत सारे मुस्लिम नेता इस बिल के बारे में क्या कह रहे है आइये जानते है। 

UCC BILL को लेकर किसकी क्या राय आइये जानिये 

 

FAQ 


UCC Bill उत्तराखंड में कब प्रस्तुत किया गया ?
UCC Bill उत्तराखंड राज्य सभा में 6 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया ?

UCC BILL क्या है ?
UCC BILL का मतलब एक राज्य के अंदर रहने वाले समस्त लोगो के लिए जो भी कानून बनेगा सबके लिए वो बराबर होंगे। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। 

 





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